महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला: कृषि भूमि के बंटवारे पर रजिस्ट्रेशन शुल्क पूरी तरह माफ

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए कृषि भूमि के बंटवारे (Partition Deed) पर लगने वाला रजिस्ट्रेशन शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया है। यह निर्णय राज्य के पंजीकरण व मुद्रांक शुल्क विभाग द्वारा लिया गया है, जिसका उद्देश्य भूमि विवादों को कम करना और किसानों को कानूनी रूप से जमीन का बंटवारा करवाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

पहले क्या था नियम?

अब तक किसानों को कृषि भूमि के बंटवारे के रजिस्ट्रेशन के लिए 1% शुल्क (अधिकतम ₹30,000 तक) देना पड़ता था। यह राशि अधिक होने के कारण कई किसान रजिस्ट्रेशन से बचते थे, जिससे कानूनी विवाद, भ्रम और रिकॉर्ड में अनियमितता होती थी।

अब सरकार ने यह शुल्क पूरी तरह खत्म कर दिया है। केवल ₹100 की नाममात्र स्टांप ड्यूटी देकर किसान अब आसानी से भूमि का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।

इस फैसले से किसानों को क्या लाभ?

  • रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना पड़ेगा: ₹30,000 तक की बचत।
  • कानूनी स्पष्टता: जमीन पर हक को लेकर विवादों की संभावना कम होगी।
  • वारिसों को मदद: बंटवारा स्पष्ट होने से संपत्ति का उत्तराधिकार आसान होगा।

सरकार का उद्देश्य

यह निर्णय महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, 1966 की धारा 85 के अंतर्गत लिया गया है। सरकार का मानना है कि इस नीति से राज्य में भूमि बंटवारे की प्रक्रिया पारदर्शी और विवाद-मुक्त बनेगी। इससे लगभग 70 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “कई किसान दस्तावेजी प्रक्रिया में शुल्क के कारण रुचि नहीं लेते थे। अब शुल्क खत्म होने से रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ेगी और भूमि विवादों में कमी आएगी।”

राज्य सरकार को राजस्व हानि?

इस निर्णय से राज्य सरकार को हर साल लगभग ₹35 से ₹40 करोड़ के राजस्व की हानि हो सकती है, लेकिन सरकार मानती है कि दीर्घकालीन सामाजिक और प्रशासनिक लाभ अधिक महत्वपूर्ण हैं।

निष्कर्ष

महाराष्ट्र सरकार का यह कदम किसानों को कानूनी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। रजिस्ट्रेशन शुल्क हटाकर सरकार ने न केवल आर्थिक बोझ कम किया है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में शांति, पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में मजबूत कदम उठाया है।

अब किसानों को सलाह दी जाती है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने कृषि भूमि के बंटवारे का कानूनी पंजीकरण ₹100 की स्टांप ड्यूटी पर अवश्य कराएं।

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