नई दिल्ली – सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अब हर नए दोपहिया वाहन के साथ दो BIS प्रमाणित हेलमेट देना अनिवार्य कर दिया है। एक चालक के लिए और दूसरा पीछे बैठने वाले के लिए।
क्या है नया नियम?
23 जून 2025 को जारी की गई ड्राफ्ट अधिसूचना के अनुसार, मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन करते हुए यह अनिवार्यता लागू की गई है। यह नियम राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के तीन महीने बाद प्रभावी होगा।
हेलमेट उपयोग पर जोर
देश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन चालकों की मृत्यु दर सबसे अधिक है। खासकर पीछे बैठने वाले यात्री हेलमेट नहीं पहनते, जिससे गंभीर चोट या मृत्यु की आशंका बढ़ जाती है। दो हेलमेट अनिवार्य करके सरकार इस स्थिति को सुधारना चाहती है।
ABS ब्रेकिंग सिस्टम भी अनिवार्य
सरकार ने यह भी घोषणा की है कि 1 जनवरी 2026 से L2 श्रेणी के सभी दोपहिया वाहनों में ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) अनिवार्य होगा। इससे ब्रेक लगाने के दौरान व्हील लॉक होने से बचा जा सकेगा और हादसों में कमी आएगी।
L2 श्रेणी के वाहन कौन से हैं?
- जिनका इंजन 50cc से अधिक है
- या जिनकी अधिकतम गति 50 किमी/घंटा से अधिक है
किन्हें मिलेगा नियम से छूट?
हेलमेट नियम में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129 के तहत कुछ विशेष वर्गों को छूट दी गई है। जैसे कि कुछ वाणिज्यिक उपयोग वाले वाहन या विशेष परिस्थितियों वाले उपयोगकर्ता।
जनता से मांगे गए सुझाव
सरकार ने 30 दिनों के भीतर नागरिकों, निर्माताओं और अन्य पक्षों से सुझाव मांगे हैं। इच्छुक लोग comments-morth@gov.in पर ईमेल भेजकर अपनी राय साझा कर सकते हैं।
मुख्य बिंदु सारांश में
नियम लागू होने की तिथि दो हेलमेट अनिवार्य अधिसूचना के तीन महीने बाद ABS सिस्टम अनिवार्य 1 जनवरी 2026 से सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 23 जुलाई 2025
निष्कर्ष
सरकार के इस नए फैसले से दोपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। यह कदम सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और हेलमेट जैसे सुरक्षा उपकरणों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में प्रभावी साबित होगा।